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UP Vidhwa Pension Yojana | विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश, ऑनलाइन आवेदन, फार्म कैसे भरें, जरुरी दस्तावेज

ऐसे ही गरीब एवं विधवा महिलाओं को अपना जीवन यापन करने में भी बहुत ज्यादा समस्या आती है, इसलिए सरकारें महिलाओं के लिए काफी ज्यादा योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इस योजना को विधवा पेंशन योजना के नाम से शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा की गई है।

UP Vidhwa Pension Yojana: भारत देश की सरकारें देश के नागरिकों के लिए समय-समय पर लाभकारी योजनाएं चलाती रहती है। क्योंकि भारत देश में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते।

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ऐसे ही गरीब एवं विधवा महिलाओं को अपना जीवन यापन करने में भी बहुत ज्यादा समस्या आती है, इसलिए सरकारें महिलाओं के लिए काफी ज्यादा योजनाएं चलाती है।

ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इस योजना को विधवा पेंशन योजना के नाम से शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा की गई है।

UP Vidhwa Pension Yojana क्या है?, इसके क्या उद्देश्य हैं, विधवा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या है?, इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या कैसे निकाले, इस योजना के अंतर्गत आवश्यक पात्रताए क्या है?, योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची कैसे निकाले एवं इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इत्यादि प्रकार की सभी जानकारियों के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे।

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विधवा पेंशन योजना क्या है? – What is Widow Pension Scheme?

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी महिलाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय राशि देने के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना से उत्तर प्रदेश की सभी विधवा महिलाओं को ₹500 की राशि प्रतिमाह दी जाएगी। यह योजना विधवा महिलाओं के लिए शुरू कि गई है। मुख्य रूप से इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना से विधवा महिलाएं प्रतिवर्ष ₹6000 की राशि प्राप्त कर पाएंगी। यह योजना उत्तर प्रदेश की महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा किया गया है।

विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य – Objectives of Widow Pension Scheme

UP Vidhwa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सभी विधवा महिलाओं को प्रतिमाह लाभ के रूप मे वित्तीय राशि प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बने इस उद्देश्य के साथ इस योजना शुरुआत की गई है। गरीब विधवा औरतों को लाभ देने के उद्देश्य से भी इस योजना का संचालन किया गया है। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाएं प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पायेगी।

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UP Vidhwa Pension Yojana की विशेषताएं एवं लाभ – Features and Benefits of UP Vidhwa Pension Yojana

  • UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में वित्त राशि प्रदान की जाएगी।
  • सभी महिलाओं को वित्तीय राशि के रूप में प्रतिमाह ₹500 प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना का लाभ गरीब घर की सभी महिलाऐ प्राप्त कर सकेगी।
  • इस योजना से सभी विधवा महिलाएं अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगी।
  • विधवा महिलाओं, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी वह राशि विधवा महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्टर ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • इस योजना के जरिए महिलाएं 1 वर्ष में ₹6000 की पेंशन राशि प्राप्त कर पाएंगी।
  • योजना के अंतर्गत अगर कोई विधवा महिला सरकारी नौकरी कर रही है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती।
  • vidhwa pension Yojana का लाभ उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों के एवं ग्रामीण इलाकों के लोगो दोनों को ही बराबर रूप से दिया जाएगा।

विधवा पेंशन योजना में आवश्यक पात्रता – Required eligibility in Widow Pension Scheme

  • vidhwa pension Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए, तभी वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिला की उम्र लगभग 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं लाभ प्राप्त करना चाहती हैं वे महिलाएं किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
  • UP Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला के परिवार की आय ₹2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होने के साथ-साथ ही विधवा महिला भी होनी चाहिए।

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उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for application in Uttar Pradesh Widow Pension Scheme

  • आधार कार्ड
  • आवेदक महिला के मोबाइल नंबर
  •  महिला की ईमेल आईडी
  • आवेदक महिला की बैंक डायरी
  • आवेदक महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मतदाता कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र

विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लॉगिन करने की प्रक्रिया – Process to login under Widow Pension Scheme

  • vidhwa pension Yojana के अंतर्गत लॉग इन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की मुख्य वेबसाइट पर आ जाना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस होम पेज में आपको “निराश्रित महिला पेंशन” के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया होम पेज ओपन हो जाएगा इस होम पेज में आपको “आवेदक लॉगिन” नाम का एक विकल्प दिखाई देगा उस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने फिर से एक नया होमपेज आ जाएगा। इस होम पेज में कुछ जानकारियां पूछी जाएगी। पहले वाले ऑप्शन में आपको योजना का नाम सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे ऑप्शन में आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज कर देने हैं एवं तीसरे ऑप्शन में ओटीपी दर्ज कर देने हैं।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नीचे “लॉगिन” का एक विकल्प दिखाई देगा उस लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह से आपकी UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत लॉगिन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाएगी।

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विधवा पेंशन योजना में लाभार्थियों की सूची निकालने की प्रक्रिया – Process of extracting list of beneficiaries in Widow Pension Scheme

  • vidhwa pension Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारी वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ को ओपन कर लेना है।
  • वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद आपकी स्क्रीन के सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर आपको “पेंशनर सूची 2023” के नाम से एक विकल्प देखने को मिलेगा उस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद अगले होमपेज में आपके सामने इस योजना का पूरा सारांश ओपन हो जाएगा इसमें आपको अपने जिले का चयन कर लेना है।
  • इसके बाद फिर से नए होम पेज पर विकासखंड का पूरा सारांश ओपन हो जाएगा इसमें आपको अपने विकासखंड का नाम दर्ज कर देना है।
  • उसके बाद फिर से अगले पेज में ग्राम पंचायतों का पूरा सारांश खुलकर आ जाएगा इसमें से आपको अपनी ग्राम पंचायत का चयन कर लेना है।
  • इसके बाद आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत की पूरी सूची खुलकर आ जाएंगी।
  • इस तरह से आप उत्तर प्रदेश की विधवा पेंशन योजना में लाभार्थियों की सूची को आसानी से देख सकते हैं।

विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया – Process to apply online in Widow Pension Scheme

  • UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है।
  • क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद आपको इस योजना की “अधिकारी वेबसाइट” को ओपन कर लेना है।
  • ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस होम पेज में आपको “निराश्रित महिला पेंशन” के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद फिर से अगले होमपेज में आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” के नाम से एक विकल्प दिखाई देगा उस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद अगले नए होमपेज में आपसे छोटी-मोटी कुछ जानकारियां पूछी जाएंगी जैसे की आवेदिका का नाम, जन्मतिथि, गांव का नाम, तहसील का नाम एवं जिले का नाम इत्यादि इन सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भर देना है।
  • एवं फॉर्म में इसी के साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेज भी पूछे जाएंगे उन सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नीचे एक “सम्मिट” का विकल्प दिखाई देगा उस सम्मिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आप का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
  • इसके अंतर्गत आपको एक आईडी एवं पासवर्ड मिल जाएगा इस आईडी एवं पासवर्ड के जरिए आप इस योजना में लॉगिन भी कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या निकालने की प्रक्रिया – Process of extracting registration number under Uttar Pradesh Widow Pension Scheme

  • उत्तर प्रदेश vidhwa pension Yojana के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको इस योजना की मुख्य वेबसाइट को ओपन कर लेना।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन के सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस होम पेज में आपको “निराश्रित महिला पेंशन” योजना के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर फिर से एक नया होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस नए होमपेज में आपको “आवेदक लॉगिन” के नाम से एक विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगले नए होमपेज में कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे इनमें आपको “यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हो तो यहां क्लिक करें” नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है।
  • फिर इसके बाद आपकी स्क्रीन के सामने एक बार फिर से एक नया होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस पेज मे आपसे अपना मोबाइल नंबर एवं बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा इन दोनों को डाल देना है। फिर नीचे दिए गए कैप्चर कोड को डाल देना है।
  • इसके बाद स्क्रीन पर नीचे “सबमिट” का ऑप्शन देखने को मिलेगा उस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद अगले पेज में आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या ओपन हो जाएगी।
  • तरह से आप उत्तर प्रदेश की विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं।

UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत फॉर्म में संशोधन करने की प्रक्रिया – Process to amend the form under UP Vidhwa Pension Yojana

  • vidhwa pension Yojana के अंदर फॉर्म में संशोधन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की मुख्य वेबसाइट पर विजिट कर लेना है।
  • मुख्य वेबसाइट पर विजिट कर लेने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • यहां पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे इन ऑप्शनो में से आपको “निराश्रित महिला पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको अगले पेज में “आवेदक लॉगिन” के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म अथवा पोर्टल खुल के आ जाता है। यहां पर आपको अपने फॉर्म को “एडिट” करने का एक ऑप्शन मिल जाता है उसकी मदद से आप अपने फॉर्म के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं।
  • इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं।

विधवा पेंशन योजना की मुख्य जानकारी – Main information of Widow Pension Scheme

अगर आप vidhwa pension Yojana के बारे में किसी भी प्रकार कि कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं एवं इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

8871782967, 9795775366

UP Vidhwa Pension Yojana FAQ

Q1. विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है?

Ans:- vidhwa pension Yojana के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाओं को ₹500 रुपए की राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 1 वर्ष में लगभग ₹6000 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।

Q2. विधवा पेंशन योजना की अधिकारी वेबसाइट क्या है??

Ans:- UP Vidhwa Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट

https://sspy-up.gov.in/ है। इस वेबसाइट के जरिए आप इस योजना की किसी भी प्रकार की जानकारी एवं इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।

Q3. विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?

Ans:- विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं।

विधवा महिला का आधार कार्ड, विधवा महिला की ईमेल आईडी, विधवा महिला के मोबाइल नंबर, विधवा महिला की बैंक डायरी, विधवा महिला आय प्रमाण पत्र, विधवा महिला का पूरा पता एवं विधवा महिला का पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि।

Q4. विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में किसने शुरू की?

Ans:- विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए चलाई गई है।

Q5. विधवा पेंशन योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या है??

Ans:- vidhwa pension Yojana के हेल्पलाइन नंबर 8871782967, 9795775366 है। इन नंबरों पर आप इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं एवं इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

Priyanshi Rao

Name is Priyanshi and job is to pen. By the way, nowadays the keyboard button has replaced the pen and now the pen has the same address. I have a penchant for writing, that's why apart from plans, business, I have more grip on farming and I write articles on these. Started from here but off to a good start. The happiness you get after seeing the right information. hope to continue

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