प्रवासी मजदूरों को व्वयसाय करने के लिए 10 लाख तक की मदद , जानिए पूरी योजना के बारे में
![मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना -min](https://kisanyojana.org/wp-content/uploads/2023/04/मुख्यमंत्री-प्रवासी-श्रमिक-उद्यमिता-विकास-योजना-min-780x470.jpg)
भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी नागरिकों के लिए समय-समय पर कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है जिससे उन सभी का कल्याण एवं विकास हो पाता है। किसानों एवं श्रमिकों के लिए भी भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं निर्धारित की गई है। जिस प्रकार भारत सरकार किसानों एवं श्रमिकों के लिए योजना चलाती है, उसी प्रकार भारत के सभी राज्य की सरकारें भी उनके राज्य के निवासियों के लिए समय-समय पर नई नई योजनाएं चलाती रहती है। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी श्रमिक भाइयों के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना (Mukhyamantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों एवं मजदूरों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना क्या है?, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के उद्देश्य क्या है?, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या है?, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या है?, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवश्यक पात्रता क्या है?, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?,
यदि आपके मन में भी यह सभी सवाल है, तो आप सही पोस्ट पर आए हो आज कि इस पोस्ट में इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाला है इसलिए आप हमारी पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें।।
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सभी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे एवं उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए अग्रसर किया जाएगा। श्रमिक किसानों को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी, जो उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही इस योजना के अंतर्गत श्रमिक अपने किसी कार्य हेतु ₹10 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज की दर पर ले सकते हैं।
Mukhyamantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojana के अंदर उत्तर प्रदेश के पलंबर, रंगाई करने वाले, बुनाई करने वालाउ, दर्जी इत्यादि प्रकार के श्रमिकों को लाभ के रूप में वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए श्रमिक दसवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ होना चाहिए एवं रोजगार के रूप में भी वित्तीय राशि प्रदान करने के लिए श्रमिक आठवीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए।
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन के समय में जो किसान एवं श्रमिक बेरोजगार हुए थे, उन सभी को रोजगार प्रदान किया जाए जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक किसान जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको आजीविका का साधन प्रदान किया जाए।
- मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ भी की है कि राज्य की अर्थव्यवस्था एवं विकास की गति में तेजी आए।
- साथ ही उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़े वर्गों के लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
- लॉकडाउन के समय उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 30 लाख परिवारों ने अपना घर छोड़ा था। जिससे वह बेरोजगार हो गए एवं उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं बचा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार एवं अन्य संगठनों ने साथ मिलकर Mukhyamantri Pravasi shramik Udyamita Vikas Yojana की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की इस योजना के अंतर्गत स्थानीय उद्यमिता को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसान एवं मजदूर सबको को दिया जाएगा।
- इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
- इस योजना के अंतर्गत आज की अपेक्षा में भविष्य को ज्यादा महत्व अर्थात यह योजना भविष्य पर आधारित हैं।
- Mukhyamantri Pravasi shramik Udyamita Vikas Yojana के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को भी स्वरोजगार के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
- उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की सुविधा दी गई है।
- साथ ही उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 100 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज की दर पर प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना में श्रमिकों की दुर्घटना बीमा योजना के लिए उत्तर प्रदेश कि राज्य सरकार ने 12 करोड़ के पात्र बनाए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य आश्रित श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत 4% की दर से ₹10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के नए-नए अवसर प्राप्त होंगे।
- उत्तर प्रदेश के सभी मजदूर सब लोगों को इस योजना के अंतर्गत श्रम विभाजन में जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग तरह के बजट निर्धारित किए गए हैं।
- इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी मजदूरों की आय में अधिक मुनाफा हो पाएगा।
- Mukhyamantri Pravasi shramik Udyamita Vikas Yojana से बेरोजगार श्रमिकों के एक नए भविष्य की शुरुआत हुई है।
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन कर्ता का श्रमिक कार्ड
- आवेदन कर्ता के मोबाइल नंबर
- आवेदन कर्ता की ई-मेल आईडी
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- आवेदन कर्ता का आवासीय प्रमाण पत्र
- आयोजन कर्ता का आय प्रमाण पत्र
- आवेदन कर्ता की वोटर आईडी
- आवेदन कर्ता की बैंक डायरी
- आवेदन कर्ता का पूरा पता
- एवं रोजगार शुरू करने के लिए एफिडेबिट
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- एवं इस योजना के अंतर्गत नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य का होने के साथ-साथ श्रमिक वर्ग का भी होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा
- आवेदक के पास श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है।
- इस योजना में उत्तर प्रदेश के उन्हीं बेरोजगार श्रमिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो लोकडाउन के समय अपने काम को छोड़कर अपने राज्य में वापस लौट आए थे।।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए अभी तक श्रमिक की कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है।
- Mukhyamantri Pravasi shramik Udyamita Vikas Yojana में आवेदन करने के लिए श्रमिक का लगभग आठवीं कक्षा तक पढ़ा होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की मुख्य वेबसाइट
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की मुख्य वेबसाइट UP.GOV.IN है। उत्तर प्रदेश की इस सरकारी वेबसाइट पर आप इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एवं आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर इस योजना के अलावा उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और आवेदन किया जाता है।
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना श्रमिकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह तो सभी जानते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं एवं इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को हाल ही में निर्धारित किया गया है।
इस कारण इसमें आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं प्रस्तुत की गई हैं। जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया जोड़ी जाएगी तो हम आपको अपनी पोस्ट के माध्यम से सूचित कर देंगे। या फिर आप UP.GOV.IN वेबसाइट पर जाकर भी इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
FAQ
- Q1. प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत आने वाले प्रवासी श्रमिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
- Ans- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को निम्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल, भोजन, संक्रमित होने का डर, आश्रय, चिंता और भय से संबंधित, परिवार के बारे में चिंता, मजदूरी की हानि इत्यादि।
- Q2. प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत मजदूरों को क्या लाभ प्रदान किए जाएंगे?
- Ans- Mukhyamantri Pravasi shramik Udyamita Vikas Yojana के अंतर्गत लोकडाउन के समय प्रदेश से लौटे सभी सभी बेरोजगार श्रमिकों को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। इससे वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाएंगे।
- Q3. मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना कब शुरू की गई?
- Ans- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2023 में शुरू की गई हैं
- Q4. मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2023 भारत के किस राज्य में शुरू की गई हैं?
- Ans- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2023 भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में मजदूरों के लिए शुरू की गई है।
- Q5. मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने रुपए का बजट आवंटित किया है?
- Ans- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया है।
- Q6. मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा?
- Ans- Mukhyamantri Pravasi shramik Udyamita Vikas Yojana से स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिक मात्रा में लाभ होगा जिसके कारण राज्य में आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगें। जिससे नागरिक राज्य में अपना व्यवसाय शुरू कर अधिक आमदनी कमा सकेंगे।
- Q7. महिलाओं को श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी?
- Ans- महिलाओं को श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख रुपए रुपए तक की ऋण राशि बिना ब्याज की दर पर प्रदान की जाएगी।
- Q8. इस योजना के अंतर्गत अन्य आश्रित श्रमिकों को किस तरह से लोन दिया जाएगा?
- Ans- इस योजना के अंतर्गत किसी उद्योग हेतु श्रमिकों को 4% ब्याज की दर से लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
- Q9. श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों क्या है?
- Ans- इस योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं।
- आधार कार्ड, आवेदक की बैंक डायरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी, आवेदक का श्रमिक कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, एवं आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि।
- Q10. मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans- Mukhyamantri Pravasi shramik Udyamita Vikas Yojana में आवेदन करने के लिए श्रमिकों को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। इस कारण इसमें अभी तक आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं जोड़ी गई है। जैसे ही इस योजना में आवेदन प्रक्रिया को जोड़ी जाएगी हम आपको हमारी इस पोस्ट के माध्यम से सूचित कर देंगे।