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मौसम में ख़राब गेहू की खरीदी नियम जारी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए नियम एवं प्रक्रिया
सरकारी खरीद केंद्रों पर जो गेहू मौसम की वजह से अपनी चमक खो चुके है उनकी क्वालिटी गिर गई है उनको 10 से 80 प्रतिशत तक को एक चौथाई के लिए, एक पूर्ण मूल्य कटौती के साथ ख़रीदा जाएगा। 80 प्रतिशत से अधिक ख़राब होने पर इसकी खरीद नहीं की जाएगी
![wheat report](https://kisanyojana.org/wp-content/uploads/2023/04/wheat-report-780x470.jpg)
सरकार की तरफ से किसानो के लिए अच्छी खबर है। जिन किसानो की फसल बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी है या फिर गेहू की गुणवत्ता पर असर हुआ है उनको खरीदने के लिए सरकार की तरफ से नियम तय कर दिए गए है। गेहू की खरीद का कार्य शुरू हो चूका है और ये 15 मई तक चलने वाला है। किसानो को खुद की मर्जी से गेहू बेचने के लिए समय और स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी गई है पंजीकृत किसान खरीद केन्द्र का स्वयं चयन करके दिन एवं समय का स्लॉट ऑनलाइन बुक करेंगे इसके बाद किसान से गेहू की फसल की खरीद की जाएगी
किसानो को राहत राशि होगी जारी
जिन किसानो की फसलों में नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले में 32 हजार रु प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि जारी की जाएगी और जो गेहू ख़राब हुआ है उसको नियमो के आधार पर ख़रीदा जायेगा इसे लिए खरीद केंद्रों पर कुछ नियम निर्धारित किये गए है
गेहू खरीद के लिए गाइडलाइन
- मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से बारिश की वजह से चमक खो चुके गेहू की खरीद के लिए नियम तय किये गए है।
- इसमें जिन किसानो के गेहू में 10 प्रतिशत तक चमक खत्म हो गई है उनको MSP पर बिना किसी कटौती के ख़रीदा जायेगा
- इसके साथ ही अगर गेहू में 10 से 80 प्रतिशत तक चमकविहीनता है तो इसके लिए एक चौथाई के लिए, एक पूर्ण मूल्य कटौती के साथ ख़रीदा जाएगा।
- सिर्फ 0 प्रतिशत तक ही चमकविहीन गेहूं की खरीद की जाएगी इससे अधिक होने पर गेहूं नहीं खरीदा जाएगा।
MSP गेहू खरीद के नियम
- किसानो को पंजीकरण के दौरान पूर्ण जानकारी देनी होगी इसमें गेहू कितनी भूमि पर बुआई हुई है और इसको किस केंद्र पर बेचना चाहते है
- पंजीकरण केवल उसी जिले में होगा जहा पर किसान की भूमि है
- यदि पंजीकरण में कोई त्रुटि है तो इसका सत्यापन तहसील कार्यालय में होगा
- फसल के मूल्य का भुगतान आधार से जुड़े खाते में होगी इसलिए अपना खाता संख्या सही से दर्ज करवाए
- किसानो को फसल के खरीद कार्य में खरीद अधिकारी और किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी का बिल जारी होगा
- गेहू की खरीद पर SMS की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है