राइट टू हेल्थ बिल हुआ पास , अब सभी हॉस्पिटल में होगा फ्री इलाज
राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमे राइट तो हेल्थ बिल को पास कर दिया गया है। अब प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी की हालत में इलाज करने के लिए मना नहीं कर सकेंगे। यदि कोई हॉस्पिटल मना करता है तो उसके खिलाफ 25 हजार रूपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। अब हर व्यक्ति को मिलेगा गारंटीड इलाज।
इमरजेंसी में हर हॉस्पिटल में अब फ्री में इलाज की सुविधा देनी होगी। राइट तो हेल्थ बिल में सरकार की तरफ से नियम बनाये गए है किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा अगर इमरजेंसी कंडीशन में इलाज में लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ 25 हजार रूपये का जुरमाना तय किया गया है। इसके लिए अलग से जिला स्तर पर प्राधिकरण बनाया जायेगा इसके साथ ही इस राइट तो बिल से जुड़े मामले को किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी सकेगी
सदन में राइट तो हेल्थ बिल के लिए पक्ष और विपक्ष के बीच जम कर बहस हुई। बहस के दौरान सवास्थय मंत्री परसादी मीणा ने डॉक्टरों और हॉस्पिटलों पर निशाना साधते हुए कहा की यदि किसी गरीब व्यक्ति की इलाज के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो जाती है तो उसको डेड बॉडी के लिए लाखो रूपये का बिल दे दिया जाता है और ऐसे में व्यक्ति की परिजन कहा से इतना बिल भरेंगे। मीणा ने कहा की जनता ने हमें चुना है और हमें जनता की भलाई के लिए कार्य करना है राज्य में बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो की इलाज के नाम पर लोगो से अधिक पैसा वसूलते है। अब राइट तो हेल्थ बिल के जरिये इन लोगो पर करवाई की जायेगी
जानिए क्या है राइट तो हेल्थ बिल
बड़े बड़े हॉस्पिटलों लोगो से अनुचित पैसे लेते है और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से राइट तो हेल्थ बिल को लाया गया है राइट तो बिल में आम आदमी को काफी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है इसकी जानकारी फोटो में दी गई है