लाड़ली बहन योजना के तहत 3 दिन में 7 लाख महिलाओं ने किया आवेदन , आप भी करे आवेदन
लाड़ली बहन योजना के तहत MP सरकार की तरफ से पात्र महिला को एक हजार रूपये प्रति माह दिए जाने है और इसके लिए तीन दिन में सात लाख महिलाओं के आवेदन आ चुके है
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना के तहत सरकार की तरफ से महिलाओं और बेटियों को हर महीने वित्तीय मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिला के खाते में एक हजार रूपये ट्रांसफर किये जाने है। इस योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू होने के तीन दिन के अंदर सात लाख महिलाओ के आवेदन आ चुके है। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से 15 मार्च घोषणा की गई थी इस योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से 60 हजार करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है आगामी पांच सालो तक ये राशि लाड़ली बहन योजना के तहत खर्च की जानी है
तीन दिन में आवेदनों की भरमार
सरकार की तरफ से लाड़ली बहन योजना के तहत हर वार्ड , गांव, शहर में इसके लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस योजना के तहत 20 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भरे जा सकते है। और महिलाओ के खाते में 10 जून से एक हजार रूपये की राशि जारी हो जाएगी। पुरे प्रदेश में इस योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे है मात्र तीन दिनों में 6 लाख 96 हजार 522 आवेदन भरे जा चुके हैं.
10 जून से आयेंगे खाते में एक हजार रूपये
आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है इसके बाद 10 जून से महिलाओं के खाते में एक हजार रूपये की राशि जारी होनी शुरू हो जाएगी मात्र तीन दिन में छह लाख 96 हजार फॉर्म भरे जा चुके है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के फॉर्म पूरे प्रदेश में भरना प्रारंभ हो गए हैं. साल भर में सभी पात्र महिलाओ के खाते में कुल 12 हजार रूपये की राशि जारी की जाएगी। इससे महिलाओ को आर्थिक मदद मिलेगी
लाड़ली बहन योजना के लिए आवेदन करने की शर्ते
मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना के तहत सामान्य वर्ग,अन्य पिछड़ी जाति,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, परित्यक्ता, विधवा अनुसूचित जाति की महिलाओ को हर महीने एक हजार रूपये की राशि जारी की जानी है और इसके लिए जो भी महिला आवेदन करना चाहती है उनको मध्य प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होना जरुरी है। इसके साथ ही महिला की आयु सीमा 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।