अब लोन वाले नहीं करेंगे परेशान, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का नया नियम जारी
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से ग्राहकों के हितो में एक बड़ा नियम जारी क्या गया है। जो लोग एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेते है। उनको रिकवरी एजेंट काफी परेशान करते है। तो इसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर एक सवालों का प्रारूप जारी किया गया है। जिसमे कोई भी लोन देने वाली कंपनी अगर किसी भी कस्टमर को लोन देती है तो इसके लिए पहले लोन लेने वाले व्यक्ति को कंपनी की तरफ से एक स्पेशल एजेंट नियुक्त किया जाना जरुरी है। और इसके साथ ही जिन लोगो का नाम लोन कंपनी में डिफाल्टर में जुड़ चूका है तो अब कंपनी के एजेंट उनको सीधे जाकर परेशान नहीं कर सकते है। इसके लिए पहले उनको ग्राहक को फ़ोन पर मैसेज या फिर ईमेल करना होगा। उसके बाद वो रिकवरी के लिए उनसे मिल सकते है।
लोन एजेंट की पूरी जानकारी बैंक या कंपनी को ग्राहक को देनी होगी
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से जारी प्रारूप में कहा गया है की यदि कोई बैंक या फिर कोई कंपनी किसी व्यक्ति को लोन देती है तो लोन देने से पहले उनको अपने एजेंट की जानकारी देनी होगी। इससे फायदा ये होगा की लोन लेने वाले व्यक्ति को पता होगा की एजेंट बैंक या कंपनी से ही आया है। कोई फ्रॉड नहीं है। और रिकवरी एजेंट जब भी किसी से लोन की रिकवरी के लिए मिलेंगे तो उससे पहले उनको उस व्यक्ति को सुचना देनी होगी। चाहे वो सुचना वो मैसेज या फिर ईमेल की जरिये दी जाये। इसके साथ ही लोन के लेनदेन में भी सिर्फ बैंक के अकाउंट का ही इस्तेमाल हो सकता है किसी तीसरी पार्टी के अकाउंट या फिर एजेंट के अकाउंट से भुगतान नहीं होगा
इन लोगो पर नियम लागु नहीं होगा
जिन लोगो ने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है तो क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट इस नियम के दायरे से बाहर होंगे। इसके साथ LSP के तहत लोन की सुविधा देने वाले और रिकवरी एजेंट भी इस नियम से बाहर होंगे